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आयकर विभाग ने अब कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस दिया, कांग्रेस ने लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप

 06 Apr 2024

कांग्रेस पार्टी ने 1700 करोड़ रुपयों की वसूली के लिए भेजे गये आयकर विभाग के नोटिस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के मीडिया चेयरमैन जयराम रमेश ने कहा है कि  या तो कांग्रेस के खातों की खाताबंदी ग़लत तरीके से की गयी है, या फिर सरकारी एजेंसियों का दुरूपयोग भाजपा द्वारा खुले तौर पर किया जा रहा है। जयराम नरेश ने कहा कि आयकर विभाग जानबूझकर भाजपा की धोखाधड़ी को नज़रअंदाज़ कर रहा है।


आयकर विभाग का यह नोटिस साल 2017-18 से 2020-21 के आकलन के आधार पर भेजा गया है। इसमें ज़ुर्माना और ब्याज़ शामिल है। इस पर  प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि 2017-18 के 14 लाख़ रूपये की जानकारी न देने आयकर विभाग ने 135 करोड़ रुपयों रुपयों का जुर्माना लगाया  था। जबकि भाजपा का उसी वर्ष 42 करोड़ रुपयों का आकलन ग़ैर क़ानूनी पाया गया था लेकिन कोई ज़ुर्माना नहीं लगाया गया। अजय माकन ने कहा कि पिछले छह वर्षों में किये गये कथित ग़ैर-कानूनी आय के आधार पर कांग्रेस को 1,823 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। ऐसे ही मामले के लिए भाजपा को 4,600 करोड़ रुपयों का नोटिस भेजा जाना चाहिये था, जो नहीं भेजा गया।


अजय माकन ने कहा कि उन्होंने भाजपा के डेटा को व्यवस्थित रूप से निकालने के लिए आर(R) प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि हमें आयकर विभाग की तरफ़ से सीताराम केसरी के समय यानी 1993-94 तक के नोटिस मिले हैं। जिसके तहत हम से 53 करोड़ चुकाने की मांग की गयी है। 

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह घोटाला अलग-अलग तरीकों से किया गया था। जिसमें शामिल है प्रीपेड रिश्वत रुट, पोस्टपेड रिश्वत रुट, पोस्ट रेड ग्रुप और शैल कंपनियों के माध्यम से किया गया घोटाला।


दिल्ली उच्च न्यायालय कर चुका है कांग्रेस की याचिका ख़ारिज

गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017-18 से लेकर 2020-21 के बीच से संबंधित कांग्रेस की याचिका को खारिज़ कर दिया था। कोर्ट पहले ही 2014 से लेकर 2017 के बीच करों के पुनर्मूल्यांकन के ख़िलाफ़ कांग्रेस की याचिका को ख़ारिज कर चुका था। आयकर विभाग ने 105 करोड़ रुपयों की वसूली का नोटिस दिया था। अदालत ने कांग्रेस को नये सिरे से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण जाने की सलाह दी थी। कांग्रेस ने कोर्ट से शिकायत की थी कि आयकर विभाग ने पूरी सुनवाई के बिना कांग्रेस की शेष राशि को फ्रीज़ कर दिया है। कांग्रेस पहले ही केंद्र सरकार पर लोकसभा चुनावों से पहले ‘पंगु’ बनाने का आरोप लगा चुकी है।